नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति उन तमाम अचल और चल संपत्तियों में नॉमिनी बना सकता है जिन पर उसका मालिकाना हक है.
नामांकन, ईएसजी फंड और सोने के निवेश पर दीपक जैन, कौस्तुभ बेलापुरकर और नवनीत दमानी ने विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण बातें साझा की.
Nominee: पति- पत्नी , बच्चा, परिवार का कोई अन्य सदस्य या दोस्त नॉमिनी हो सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि आपका नॉमिनी से खून का रिश्ता हो. तीन नॉमिनी बना
Nomination in Investment: बिना किसी नॉमिनेशन के 2 लाख रुपये से अधिक वाले म्यूचुअल फंड फोलियो के मामले में यह प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल हो जाती है.
Nominee: नॉमिनी और उत्तराधिकारी अलग हैं. लेकिन हर निवेश में ऐसा हो ये जरूरी नहीं. बीमा और EPF में नॉमिनी ही उत्तराधिकारी होता है .
Nomination: नॉमिनी तय ना होने पर क्लेम की प्रक्रिया लंबी हो सकती है - यूनिट ट्रांसफर के लिए वसीयत, NOC जैसे कागजात दिखाने पड़ सकते हैं.